🚨 उपभोक्ता चेतावनी: CCPA ने PharmEasy पर लगाया ₹2 लाख का जुर्माना
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ऑनलाइन दवा प्लेटफॉर्म PharmEasy (Axelia Solutions द्वारा संचालित) पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण की गई है, जिसे “बास्केट स्नीकिंग” कहा जाता है।
❓ मामला क्या है?
PharmEasy ने अपने प्लेटफॉर्म पर ₹99 की तीन महीने की सदस्यता को बिना उपयोगकर्ता की स्पष्ट अनुमति के अपने आप नवीनीकरण कर दिया था।
इस वजह से कई ग्राहकों के खाते से बिना उनकी जानकारी और सहमति के पैसे काट लिए गए, जो उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है।
⚠️ “बास्केट स्नीकिंग” क्या है?
यह एक भ्रामक तरीका है, जिसमें कंपनियाँ:
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भुगतान के समय अपने आप पेड सेवाएँ जोड़ देती हैं,
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ग्राहक को साफ जानकारी नहीं देतीं,
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और उपभोक्ता अनजाने में भुगतान कर देता है।
CCPA ने इसे गलत और अवैध व्यापार प्रथा माना है।
🏛️ CCPA की कार्रवाई
CCPA ने PharmEasy को आदेश दिया कि:
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यह सुविधा तुरंत बंद की जाए,
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जिन ग्राहकों से बिना अनुमति पैसे लिए गए हैं, उन्हें पूरा पैसा वापस किया जाए,
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और कंपनी पर ₹2 लाख का दंड लगाया जाए।
CCPA ने यह भी कहा कि PharmEasy ने यह व्यवस्था तभी हटाई जब नियामक ने हस्तक्षेप किया, जो कंपनी की लापरवाही दिखाता है।
📊 कितने लोग प्रभावित हुए?
जाँच में पाया गया कि लगभग 24,000 सदस्यताएँ इस व्यवस्था के तहत अपने आप नवीनीकृत की गई थीं, जिससे हजारों उपभोक्ता प्रभावित हुए।
📢 यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?
यह घटना हमें सिखाती है कि:
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ऑनलाइन खरीदारी करते समय भुगतान पेज ध्यान से देखें,
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अनचाही सेवाएँ हटाएँ,
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अपने बैंक स्टेटमेंट पर नजर रखें,
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और ऐप की सदस्यताओं की जाँच करते रहें।
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