डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन (DPEE) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य फार्मेसी काउंसिल के साथ फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने फार्मेसी शिक्षा और डिप्लोमा इन फार्मेसी (D.Pharm) पाठ्यक्रम में एक व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त किया है। शिक्षा विनियम, 2020 या विनियम जो फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 12 के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित संस्थान में समय-समय पर लागू हो सकते हैं और दवाओं के वितरण और फार्मेसी अभ्यास के अन्य क्षेत्रों में मुख्य दक्षता हासिल कर सकते हैं।